कारोबार स्थल पर मास्क एंव हेंड सैनिटाइजर के स्टॉक की कीमत का प्रदर्शन करना अनिवार्य
 
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अनुविभागीय दंडाधिकारी भाण्डेर ने भाण्डेर अनुभाग के अंतर्गत व्यापरियों केा कारोबार स्थल पर मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैण्ड सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रतिदिन प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य किया है।



उन्होंने कहा है कि व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं को किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा। व्यापारी मुनाफाखोरी के उददेश्य से ऐसा केाई कृत्य नहीं करेगा, जिससे इन आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय की विवरणी पाक्षिक रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासक जिला दतिया एवं उनके  कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। श्री डी.एस. धाकरे, सहायक आपूर्ति अधिकारी भाण्डेर इस संबंध में समय-समय पर निरीक्षण कर अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराएंगे।